चैम्बर के वर्ष 2026-27 के वार्षिक चुनाव की जानकारी के लिए प्रेसवार्ता का आयोजन

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आगरा।चैम्बर के वर्ष 2026-27 के वार्षिक चुनाव दिनांक 14 मार्च, 2026 को वाटर वर्क्स स्थित अग्रवन मे कराया जाना सुनिश्चित किया गया है जिसमें एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष व 32 कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव कराया जायेगा। चैम्बर चुनाव हेतु मतदान का समय प्रातः 10.30 बजे से प्रारंभ होकर सायं 3.00 बजे तक होगा। चैम्बर का पूर्ण वित्तीय वर्ष से आशय 01 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक के कार्यकाल से होगा।

चुनाव 2026-27 के प्रत्याशियों हेतु अर्थात एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष, एक कोषाध्यक्ष व 32 कार्यकारिणी सदस्यों के निर्वाचन हेतु नामांकन प्रपत्र दिनांक 21 फरवरी, 2026 से चैम्बर कार्यालय से वितरण करना प्रारम्भ किया जायेगा। प्रत्याशी नामांकन प्रपत्र शुल्क 100/- भुगतान कर चैम्बर कार्यालय से नामांकन प्रपत्र प्राप्त कर सकता है। चैम्बर के संविधान के नियमानुसार ऐसे सदस्य जो एक ही पद के लिये एक से अधिक आवेदन करते हैं उन्हें एक आवेदन हेतु उपरोक्त निर्धारित प्रक्रियात्मक शुल्क के लिये अतिरिक्त रू0 750/- प्रति आवेदन की दर से अलग से भुगतान और करना होगा। प्रत्याशी द्वारा नामांकन प्रपत्र दिनांक 28 फरवरी, 2026 सायं 4.00 बजे तक चैम्बर कार्यालय में जमा कराना होगा। नामांकन प्रपत्र चैम्बर कार्यालय में दाखिल करने की तिथि 28 फरवरी 2026 सायं 4.00 बजे के बाद कोई भी नामांकन प्रपत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

पदाधिकारी/प्रबंध समिति सदस्य पद के लिये वही सदस्य प्रत्याशी हो सकता है जिसका नाम मतदाता सूची में है और निम्न योग्यताएं रखता हैः-

अध्यक्ष पद:- ऐसा अधिकृत प्रतिनिधि जिसका नाम मतदाता सूची में हो तथा जो उद्योग {(किसी भी वस्तु के निर्माण की इकाई अथवा घोशित उद्योग जैसे-होटल एवं पर्यटन, कोल्ड स्टोर, रीयल एस्टेट डवलवपर्स, सूचना एवं प्रौद्योगिकी (आई.टी.) आदि} एवं व्यापार (वस्तु का क्रय – विक्रय आदि) से प्रत्यक्ष जुड़ा हो तथा नामाकंन पत्र भरते समय न्यूनतम 40 वर्श की आयु हो तथा चैम्बर में अपनी किसी फर्म/कर्न्सन अथवा कर्न्सनों से अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में दस वर्ष की सदस्यता पूर्ण करता हो तथा वह तीन पूर्ण वित्तीय वर्षों में प्रबंध समिति का निर्वाचित अथवा अनुमेलित सदस्य रहा हो तथा कम से कम किसी भी दो पूर्ण वित्तीय वर्ष में चैम्बर में उपाध्यक्ष पद अथवा एक पूर्ण वित्तीय वर्ष में चैम्बर में उपाध्यक्ष पद एवं एक पूर्ण वित्तीय वर्ष में कोशाध्यक्ष पद पर रहा हो, अध्यक्ष पद पर चुनाव में प्रत्याशी हो सकेगा। पूर्व अध्यक्ष, अध्यक्ष पद के चुनाव के प्रत्याशी हो सकते हैं यदि वे प्राफेशनल सेवाओं से न जुड़े़ हों तथा उनका नाम मतदाता सूची में हो। 31 मार्च 2017 तक उपाध्यक्ष पद का एक वर्ष का पूर्ण कार्यकाल पूरा कर चुके सदस्य भी अध्यक्ष पद हेतु योग्य होंगे। किन्तु अध्यक्ष पद की योग्यता हेतु बाकी की सभी उपरोक्त आर्हताऐं उन पर भी लागू होंगी।

उपाध्यक्ष पद:-ऐसा अधिकृत प्रतिनिधि जिसका नाम मतदाता सूची में हो तथा जो उद्योग {(किसी भी वस्तु के निर्माण की इकाई अथवा घोशित उद्योग जैसे-होटल एवं पर्यटन, कोल्ड स्टोर, रीयल एस्टेट डवलवपर्स, सूचना एवं प्रौद्योगिकी (आई.टी.) आदि} एवं व्यापार (वस्तु का क्रय – विक्रय आदि) से प्रत्यक्ष जुड़ा हो तथा नामाकंन पत्र भरते समय चैम्बर में अपनी किसी फर्म/कर्न्सन अथवा कर्न्सनों से अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में आठ वर्ष की सदस्यता पूर्ण करता हो तथा वह या तो तीन पूर्ण वित्तीय वर्षों में प्रबंध समिति का निर्वाचित अथवा अनुमेलित सदस्य रहा हो या दो वर्ष प्रबंध समिति सदस्य पद पर एवं एक वर्ष कोषाध्यक्ष पद पर रहा हो, उपाध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने के योग्य माना जायेगा।

कोषाध्यक्ष पद:-ऐसा अधिकृत प्रतिनिधि जिसका नाम मतदाता सूची में हो तथा जो उद्योग {(किसी भी वस्तु के निर्माण की इकाई अथवा घोशित उद्योग जैसे-होटल एवं पर्यटन, कोल्ड स्टोर, रीयल एस्टेट डवलवपर्स, सूचना एवं प्रौद्योगिकी (आई.टी.) आदि} एवं व्यापार (वस्तु का क्रय-विक्रय आदि) से प्रत्यक्ष जुड़ा हो तथा नामाकंन पत्र भरते समय चैम्बर में अपनी किसी फर्म/कर्न्सन अथवा कन्सनों से अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में छः वर्ष की सदस्यता पूर्ण करता हो तथा वह दो पूर्ण वित्तीय वर्ष में प्रबंध समिति का निर्वाचित अथवा अनुमेलित सदस्य रहा हो, कोशाध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने के योग्य माना जायेगा।

प्रबन्ध समिति की सदस्यता हेतु अर्हयताएं:- मतदाता सूची में अंकित अधिकृत प्रतिनिधि प्रबंध समिति के सदस्य के रूप में चुना जा सकेगा। ऐसा अधिकृत प्रतिनिधि प्रबंध समिति में सदस्य पद पर चुनाव लड़ने के लिये नामांकन की अंतिम तिथि तक चैम्बर में उस फर्म/फर्मों से 4 पूर्ण वर्ष की सदस्यता (सदस्यता ग्रहण करने की तिथि से नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि तक) एवं चैम्बर द्वारा निर्गत सदस्यता कार्ड/पैन कार्ड/पासपोर्ट/ड्राईविंग लाईसेंस/आधार कार्ड के अनुसार 25 वर्ष की आयु पूर्ण करता हो।

अधिकृत प्रतिनिधि

एकल स्वामित्व अथवा भागीदार फर्म के प्रतिनिधि से आशय स्वामी अथवा साझीदार स्वयं बशर्ते वह प्रतिनिधि व्यक्तिगत व्यवसाय (प्रोफेशनल) के रूप में कार्य न कर रहा हो पुरूष स्वामित्व के संबंध में वह स्वयं अथवा उसकी पत्नी या उसका कोई रक्त संबंधी और नारी स्वामित्व अथवा साझीदार के संबंध में वह (नारी) स्वयं या उसका पति अथवा उसका या उसके पति का कोई रक्त संबंधी अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में पात्र होगा परन्तु वह प्रोफेशनल नहीं होना चाहिये।

कंपनी, समिति या निगम के प्रतिनिधि का आशय कंपनी या निगम के निदेशक, उपाध्यक्ष, सी.ई.ओ., प्रबंधक, विभागीय प्रबंधक, सचिव अथवा उस वरिष्ठ अधिकारी से है जिसे कंपनी या निगम ने प्रतिनिधित्व के लिये औपचारिक प्रस्ताव द्वारा चैम्बर के सदस्य के रूप में अधिकृत किया है।

स्पष्टीकरण:
1. कोई भी प्रत्याशी जो चैम्बर के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/कोषाध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहता है, वह अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि पर किसी राजनैतिक संगठन का पदाधिकारी नहीं हो और चैम्बर के किसी भी पद पर अधिष्ठित रहने तक किसी भी राजनैतिक संगठन का कोई भी पदभार ग्रहण नहीं कर सकेगा। राजनैतिक पद से आशय किसी भी राजनैतिक पार्टी के सदस्य से ऊपर के किसी भी छोटे अथवा बड़े पद (पद से आषय मुख्य राजनैतिक पार्टी अथवा उसके आनुशंगिक (सहायक) संगठन अथवा उसके प्रकोश्ठ किसी में भी पद से है) अथवा किसी राजनैतिक संवैधानिक पद जैसे-पार्षद, विधायक, सांसद आदि की जिम्मेदारी का निर्वहन करने से है। यदि संस्था का सदस्य संस्था के किसी भी पद के लिए उम्मीदवारी का नामांकन करने से पूर्व किसी भी राजनैतिक पार्टी का पदाधिकारी हैं, तब उसे उस राजनैतिक पार्टी के अपने पद से त्यागपत्र देकर पद त्याग की अधिकृत पुष्टि से चैम्बर की संतुष्टि का दायित्व सम्बन्धित सदस्य का होगा। यदि सदस्य द्वारा राजनैतिक पार्टी का पद त्याग देने की पुष्टि के बाद चैम्बर चुनाव के नामांकन की पुष्टि होने के उपरांत अथवा चैम्बर के पद पर आसीन होने के बाद पूरे कार्यकाल में यदि सदस्य की संलिप्तता राजनैतिक पार्टी के पूर्व पद अथवा नये पद पर आसीन होने की पुष्टि अथवा भ्रम की स्थिति बनती है तो (पुष्टि होने के आधार के लिए विजिटिंग कार्ड, लैटर, स्टिकर, पोस्टर अथवा किसी भी प्रकार के प्रिन्ट मीडिया, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया या अन्य किसी भी मीडिया के प्रदर्शन को उस सदस्य का पार्टी के पद पर बने रहने का पर्याप्त साक्ष्य माना जायेगा।) उस स्थिति में उसके खंडन से चैम्बर को संतुष्ट करने का दायित्व सम्बन्धित सदस्य अथवा उस पदाधिकारी सदस्य का होगा। चैम्बर द्वारा संतुष्ट न होने पर उसे कोर कमेटी द्वारा पदमुक्त कर दिया जायेगा।

यदि चैम्बर के अध्यक्ष पद का प्रत्याशी किसी भी व्यापारिक या औद्योगिक संगठन या संस्था (संस्था से आषय सामाजिक, धार्मिक अथवा अन्य किसी भी प्रकार की संस्था से है) का पदाधिकारी है, अथवा कार्यवाहक पदाधिकारी है, तो उसे नामांकन के साथ नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिसमें उसके द्वारा चैम्बर के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने पर अपनी संस्था संगठन अथवा एसोसिएशन के उस पद से त्यागपत्र देते हुए उसकी स्वीकृति की प्रमाणित प्रति चैम्बर को देनी होगी। पद त्याग की पुष्टि से चैम्बर को संतुष्ट करने का दायित्व उसका ही होगा अन्यथा की स्थिति में वह चैम्बर के अध्यक्ष पद का अधिकारी नहीं रहेगा। चैम्बर की पुष्टि के लिए सदस्य को अपनी उस संस्था का मुद्रित कोई पत्र पुस्तक अथवा प्रपत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें पद त्याग से पूर्व उसके पदनाम के साथ उसका नाम छपा हो और कुछ समय के पश्चात उस रिक्त पद की रिक्तता को पूर्ण करने के लिए किसी अन्य का नाम उस पद के साथ में छपा हो। उसे चैम्बर को संतुष्ट करना होगा कि चैम्बर के अध्यक्ष बने रहने के बीच में वह उस संस्था या संगठन के किसी पद अथवा कार्यवाहक पद पर आसीन नहीं है। चैम्बर के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के बाद यदि अन्य किसी संस्था में पूर्व अथवा नये पद पर आसीन होने की पुष्टि अथवा भ्रम की स्थिति बनती है तो उसके खंडन का दायित्व सदस्य का होगा। पुष्टि होने के आधार के लिए विजिटिंग कार्ड, लैटर, स्टिकर, पोस्टर अथवा किसी भी प्रकार के प्रिन्ट मीडिया, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया या अन्य किसी भी मीडिया के प्रदर्शन को उस सदस्य का संगठन के पद पर बने रहने का पर्याप्त साक्ष्य माना जायेगा उस स्थिति में उसके खंडन से चैम्बर को संतुष्ट करने का दायित्व सदस्य का होगा। चैम्बर द्वारा संतुष्ट न होने पर उसे कोर कमेटी द्वारा पदमुक्त कर दिया जायेगा।

अध्यक्ष, दो उपाध्यक्षों तथा कोषाध्यक्ष व प्रबंध समिति के बत्तीस (32) सदस्यों के लिये नामांकन पत्र निर्धारित प्रारूप में आंमत्रित किये जायेंगे जिन्हें उन सदस्यों में से किसी एक (चुनाव समिति के सदस्यों, पूर्व अध्यक्षों एवं उसी पद के प्रत्याषियों, जिस पद के लिये प्रत्याषी स्वयं नामांकन कर रहा है को छोड़कर) द्वारा फर्म की रबर स्टाम्प के साथ प्रस्तावित किया जायेगा जिनका नाम मतदाता सूची में अंकित है।

ऐसे सदस्य जो चैम्बर के चुनाव में प्रतिभाग करना चाहते हैं उन्हें आवेदन प्रक्रिया हेतु निम्नप्रका का भुगतान करना होगा जिसे वापिस नहीं किया जायेगा।

(अ) अध्यक्ष पद- रू0 10,000/-

(ब) उपाध्यक्ष पद- रू0 7500/-

(स) कोषाध्यक्ष पद- रू0 5000/-

(द) कार्यकारिणी सदस्य- रू0 2500/-

चुनाव में प्रत्याशी होने के लिए सभी चयनित एवं कोप्टेड सदस्यों की उपस्थिति वर्ष 2025-26 की बैठकों में नामांकन की अन्तिम तिथि 28 फरवरी 2026 तक न्यूनतम 50 प्रतिशत होना अनिवार्य है।

चुनाव समिति द्वारा इन नामांकन पत्रों का परीक्षण किया जायेगा। जिन नामांकन पत्रों को वैध पाया जायेगा उन्हें प्रत्याषी घोषित किया जायेगा और उनके निर्वाचन हेतु आवष्यकता होने पर वार्षिक चुनाव में मतदान होगा। अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण नामांकन पत्रों को निरस्त करने का अधिकार चुनाव समिति को होगा। नामांकन पत्रों की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति से असंतुष्ट/प्रभावित सदस्य चुनाव समिति की घोषणा के 24 घंटे के अंदर कोर कमेटी चेयरमैन को लिखित में शिकायत कर सकते हैं। कोर कमेटी को चुनाव समिति सहित आकस्मिक बैठक बुलाकर 48 घंटे में चुनाव समिति को लिखित में कोर कमेटी के निर्णय से अवगत कराना अनिवार्य होगा जिससे चुनाव प्रक्रिया विलम्बित न हो।

नामांकन पत्र तभी वैध होगा जब प्रत्याषी, प्रस्तावक का वर्ष 2025-26 तक का शुल्क या अन्य देय चैम्बर कार्यालय में दिनांक 13 फरवरी, 2026 (मतदाता सूची की अंतिम तिथि) तक प्राप्त/जमा हो गया होगा।

नामांकन पत्रों की जांच 01 मार्च, 2026 दिन रविवार को चैम्बर भवन, जीवनी मण्डी, आगरा में की जायेगी। पदाधिकारी पद के प्रत्याषी अपने से संबन्धित पद के नामांकन पत्रों की जांच तथा कार्यकारिणी सदस्य अपने समूह के नामांकन पत्रों की जांच के समय उपस्थित रह सकते हैं।

प्रत्याषी द्वारा चुनाव से नाम वापस तभी वैध माना जायेगा जब प्रत्याषी से इस आषय का अनुरोध लिखित में चुनाव की निर्धारित तिथि से पांच दिन पूर्व चैम्बर कार्यालय में प्राप्त हो गया हो। नाम वापिसी की अन्तिम तिथि 09 मार्च, 2026 दिन सोमवार को सायं 5.00 बजे तक होगी तथा नाम वापिसी के उपरान्त अन्तिम रूप से प्रत्याशियों की शुद्ध सूची दिनांक 10 मार्च 2026 दिन मंगलवार को चैम्बर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जायेगी। नाम वापसी के लिए निर्धारित तिथि सोमवार, 09 मार्च 2026 सायं 5.00 बजे के उपरान्त नाम वापसी पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

नाम वापिसी की तिथि के पश्चात सभी पदों के लिये शेष बचे ऐसे प्रत्याशी जिनकी संख्या उस पद के लिये संविधान में निर्धारित संख्या से अधिक हो उनके लिये चुनाव समिति द्वारा मतदान कराया जायेगा। नाम वापसी की तिथि के उपरान्त कोई प्रत्याशी यदि लिखित, मौखिक अथवा अन्य किसी माध्यम से चुनाव न लड़ने की घोषणा करता/करते हैं, ऐसी स्थिति में उनकी नाम वापिसी अस्वीकार्य होगी तथा उस स्थिति में भी चुनाव अवश्य हांेगे। चुनाव समिति को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम एवं समय के अनुसार मतदान करवाना अनिवार्य होगा। चुनाव समिति मतदान न कराने का निर्णय नहीं ले सकती है।

चैम्बर सभी अधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि चैम्बर द्वारा दिया गया पहचान पत्र या फोटोयुक्त पैन कार्ड या ड्राईविंग लाइसेंस या पासपोर्ट या आधार कार्ड साथ में लाने का कष्ट करें तथा भवन में प्रवेश के लिये उपस्थित रजिस्टर में हस्ताक्षर कर एक स्लिप प्राप्त कर लें। पहचान पत्र एवं प्रवेश स्लिप के उपरान्त ही बैलेट पेपर मिलेगा। चैम्बर द्वारा जारी पहचान-पत्र को प्राथमिकता दी जायेगी। अतः जिन सदस्यों के पास चैम्बर का पहचान पत्र नहीं है अथवा खो गया है उन सभी से अनुरोध है कि वे अब भी यदि अपना फोटोग्राफ और हस्ताक्षर सहित अपेक्षित सूचना निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 03.03.2026 दिन मंगलवार तक चैम्बर कार्यालय में उपलब्ध करा देते हैं तो वे अपना पहचान पत्र चैम्बर कार्यालय से दिनांक 10.03.2026 दिन मंगलवार तक प्राप्त कर सकते हैं।

चुनाव प्रक्रिया के दौरान चुनाव से सम्बंधित स्वयं प्रत्याषी द्वारा ही लिखित षिकायतों का निस्तारण चुनाव समिति करेगी। चुनाव समिति मतगणना के उपरान्त परिणाम की घोशणा आवष्यक रूप से करेगी। चुनाव परिणाम को विलम्बित नहीं किया जा सकता है, परन्तु किसी प्रत्याषी द्वारा चुनाव परिणाम की घोषणा के 20 मिनट के अंतर्गत लिखित में चुनाव समिति के चेयरमैन को पुनः मतगणना की मांग पर चुनाव समिति निर्णय लेगी और यथासंभव उसी दिन पुनः मतगणना करायेगी। विषेष परिस्थितियों में पुनः मतगणना अगले दिन तक (कार्यालय अवकाष के दिन भी) कराकर चुनाव परिणाम की घोशणा करने का चुनाव समिति का दायित्व होगा। चुनाव समिति के किसी भी निर्णय को कोर कमेटी, सोसायटी रजिस्ट्रार अथवा किसी न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता है अन्यथा की स्थिति में कोर कमेटी की संस्तुति पर प्रबंध समिति द्वारा उस सदस्य की सदस्यता समाप्त की जा सकती है।

प्रैस वार्ता में चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष एंव चुनाव समिति के चेयरमैन मनीष अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष एवं को-चेयरमैन श्रीकिशन गोयल, पूर्व अध्यक्ष सीताराम अग्रवाल, महेन्द्र कुमार सिंघल, पूर्व अध्यक्ष एवं विशेष आमंत्री अमर मित्तल, अध्यक्ष एवं चुनाव समिति के पदेन सदस्य संजय गोयल उपस्थित थे।