अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकने के लिए जिला प्रशासन सख्त
अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकने के लिए जिला प्रशासन सख्त दिनांक 19 अप्रैल 2026 को अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह की रोकथाम हेतु जनसामान्य से अपील की गई है कि 18 वर्ष से कम आयु की किशोरियों एवं 21 वर्ष से कम आयु के किशोरों का विवाह कराना कानूनन अपराध है।…


