आरपीएफ – आगरा फ़ोर्ट द्वारा 12 वर्ष की नाबालिक बच्ची को मानव तस्करों के कब्जे से सुरक्षित मुक्त कराते हुए 03 मानव तस्करों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल

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आरपीएफ – आगरा फ़ोर्ट द्वारा 12 वर्ष की नाबालिक बच्ची को मानव तस्करों के कब्जे से सुरक्षित मुक्त कराते हुए 03 मानव तस्करों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल

आगरा। 12.07.2026 को *आरपीएफ पोस्ट – आगरा किला से SI मनीषा, CT संजय सिंह व CT योगेन्द्र कुमार एवं AVA/NGO/UP के सहायक परियोजना अधिकारी-श्री ललित यादव ऑपरेशन आहट* के अंतर्गत टूंडला से आगरा किला सेक्शन गाड़ी संख्या – 15634 ( गोहाटी बीकानेर एक्स•) में *मानव तस्करों के विरुद्ध चेकिंग अभियान में मामूरशुदा थे की इसी दौरान गाड़ी संख्या – 15634 के सामान्य कोच नं• NF-135478/C में 01 नाबालिक बच्ची* संदिग्ध अवस्था में दिखाई दी जिससे पूछताछ करने पर उसने अपना *नाम व पता- फुलझड़ी कुमारी पुत्री कैलाश ऋषि देव, उम्र – 12 वर्ष* लगभग, बेला बदन, पिपरा, जिला – पूर्णिया, बिहार बताया एवं उक्त नाबालिक बच्ची द्वारा बताया गया कि उसके *माता – पिता ने जबरन 10,000/- रूपये में उसको बेचकर उसकी शादी राजस्थान निवासी गोपाल से करवा दी है जोकि जबरदस्ती उसको अपने साथ लेकर राजस्थान जा रहा है जबकि वह उसके साथ नहीं जाना चाहती है* बच्ची के बताए अनुसार उसके पास ही एक व्यक्ति बैठा हुआ मिला जिसने अपना नाम { *आरोपी-01} गोपाल बताया ओर नाबालिक बच्ची से जबरदस्ती शादी करना एवं अपने साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध लेकर जाना* बताया ओर बताया की उसके साथ में 01 महिला नाम- शिम्पी देवी{ *आरोपी-2* } व 01 पुरुष नाम- गौरीशंकर { *आरोपी-3* } भी हैं जिनके द्वारा नाबालिक *लड़की को बहला – फुसलाकर लेकर जाने में उसकी मदद की गई है* जोकि उक्त दोनों भी गाड़ी के उसी कोच में बैठे हुए पाए गए।

 

 

बाद *गाड़ी के आगरा किला स्टेशन पहुंचने पर नाबालिक लड़की व 03 आरोपियों को गाड़ी से उतारकर पूछताछ करने पर नाबालिक लड़की से जबरन शादी करके एवं मानव तस्करी के तहत राजस्थान लेकर जाया जाना पाया गया है* जिसके बदले नाबालिक बच्ची के माता – पिता को 10,000/-रूपये भी दिया गया है कि *उक्त नाबालिक बच्ची के बताए अनुसार उक्त कोच से 03 मावव तस्करों को कोच से उतारकर हिरासत में लिया गया* जिनके द्वारा भी दौराने पूछताछ उक्त नाबालिक बच्ची के माता – पिता को 10,000/- रूपये देकर उक्त बच्ची को जबरदस्ती / मानव तस्करी हेतु लेकर जाना स्वीकार किए जाने पर संरक्षण आरपीएफ लिया गया एवं आवश्यक *वैधानिक औपचारिकताओं उपरांत मय लिखित तहरीर के साथ एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाना – आगरा को अग्रिम वैधानिक कार्यवाही हेतु सुपुर्द किया गया जहां पर उक्त तीनों आरोपियों {मानव तस्करों} के विरुद्ध मु.अ.सं.- 0003/2026, अंतर्गत धारा 143(5) BNS पंजीकृत कर जाँच में लिया गया* है एवं नाबालिक बच्ची को बाल कल्याण समिति / आगरा के समक्ष पेश किया गया ।

 

▪️ *प्रकरण पंजीकरण विवरण* :-

 

*एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाना – आगरा* को सुपुर्द किए जाने पर *तीनों आरोपियों {मानव तस्करों} के विरुद्ध मु.अ.सं.- 0003/2026, अंतर्गत धारा 3(5), 143(5) BNS व बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 9 व 11 पंजीकृत* किया गया है

 

▪️ *आरोपियों {मानव तस्करों} का नाम – पता* :-

 

1. *गोपाल गहलोत पुत्र सम्पत लाल* गहलोत उम्र 35 वर्ष, निवासी-कोचरान, कजलियांन मोहल्ला बीकानेर,थाना सिटी कोतवाली,जिला बीकानेर राजस्थान।

2. *गौरीशंकर पुत्र सोहनलाल* उम्र 37 वर्ष, निवासी-बाबा रामदेव मंदिर सुजान देसर गंगा शहर, थाना-गंगा शहर, जिला बीकानेर राजस्थान

3. *श्रीमती शिम्पी देवी पत्नी गौरीशंकर* उम्र 25 वर्ष,निवासी-बाबा रामदेव मंदिर सुजान देसर गंगा शहर, थाना-गंगा शहर, जिला बीकानेर राजस्थान।

 

▪️ *नाबालिक बच्ची का नाम – पता* :-

 

फुलझड़ी कुमारी पुत्री कैलाश ऋषि देव, उम्र – 12 वर्ष लगभग, बेला बदन, पिपरा, जिला – पूर्णिया, बिहार

 

 

▪️ *नाबालिक बच्ची की बरामदगी व आरोपियों की गिरफ़्तारी करने वाले स्टॉफ का विवरण* –

 

1. INSPECTOR/RPF/AGRA FORT – प्रियव्रत दहिया

2. Sub Inspector /RPF/Agra fort – मनीषा

3. CONSTABLE/RPF/AGRA FORT- संजय सिंह

3. CONSTABLE /RPF/AGRA FORT- योगेन्द्र शर्मा

4. Assistant Project Officer, AVA / NGO/UP – Sh. Lalit yadav